जयपुर। देश के कारोबारी अब अपने प्रोजेक्ट्स, प्रचार-प्रसार, अखबारी विज्ञापन, पंफलेट, ब्रोशर, ऑनलाइन प्रमोशन, इवेंट्स, इंटरनेट पर किए गए विज्ञापन, एस.एम.एस., वॉट्सएप्प मैसेज, सोशल मीडिया प्रमोशन जैसी तमाम आवश्यक-अनावश्यक जगह JDA Approved नहीं लिख पाएंगे। न ही देश का कोई भी छोटा या बड़ा रियल एस्टेट कारोबारी, रियल एस्टेट एजेंट आदि JDA Approved का इस्तेमाल कर पाएंगे। ऐसा करते हुए पाए जाने पर अब जयपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।

गौरतलब है की JDA Approved एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। जिसका रेजिस्ट्रेशन क्लास – 16, 35, 36, 41 और 42 में जयपुर के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जाखड़ ने सितंबर 2020 में ही अपने नाम करवा लिया था। इस संबंध में भारत सरकार के ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार की ओर से व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत JDA Approved के उपयोग संबंधी संपूर्ण अधिकार प्रवीण जाखड़ को दे दिए गए थे। देश में खोजपूर्ण पत्रकारिता में दर्जनों राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घोटालों का खुलासा कर चुके वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण जाखड़ खोजपूर्ण पत्रकारिता में कई बड़े पुरस्कार भी जीत चुके हैं। राजस्थान पत्रिका, जयपुर से अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत करने वाले जाखड़ फिलहाल मीडिया हाउस संचालित करते हैं, जिसमें समाचार पत्र, मैग्जीन समेत पांच मीडिया कंपनियां शामिल हैं। इन्हीं में से एक मीडिया कंपनी का ब्रांड और नाम JDA Approved है। ऐसे में कंपनी की जानकारी में आया है कि देशभर में कई जगह JDA Approved नाम का इस्तेमाल कई कारोबारी अपने कारोबार को बढ़ाने में कर रहे हैं, जो अवैध है और सीधे तौर पर व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 की अव्हेलना भी है।

इस संबंध में प्रवीण जाखड़ ने बताया कि उपरोक्त ट्रेडमार्क का बिना अनुमति लिए इस्तेमाल करते हुए कोई भी बिल्डर, कॉलोनाइजर, रियल एस्टेट एजेंट, ऑनलाइन वेबसाइट या कोई अन्य पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एक्ट के नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।